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Sunday, March 31, 2024
Monday, March 11, 2024
देश में CAA लागू, केंद्र ने जारी की अधिसूचना, तीन मुल्कों के छह प्रवासी समुदायों को मिलेगी नागरिकता
रोहिणी राजपूत
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम छह बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है।
*नागरिकता संशोधन कानून क्या है?*
सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह कानून भारत के किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है और न ही यह किसी को नागरिकता देता है। यह कानून किसी भारतीय के लिए है ही नहीं।
*सीएए कानून कब पारित हुआ ?*
सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना है।
*CAA के अनुसार किसे मिलेगी भारतीय राष्ट्रीयता?*
सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी।
*CAA में कौन से धर्म शामिल हैं?*
CAA में छह गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो।
*क्या ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है?*
भारत सरकार का कहना है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो भी भारत में है अत्याचार के चलते आया है, उसे वापस उसी जगह भेजा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो कभी यहां नागरिकता के योग्य होंगे। वो लोग जिनके अत्याचार स्थायी हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। हमारी नीति गैर समावेश की जारी रहेगी। अगर चीजें अगले 50 सालों में शरणार्थियों के लिए बेहतर नहीं होती तो हमें अतिरिक्त तदर्थ संविधान के कानून की तरह उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल ये इस सरकार की नीति नहीं है।
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